मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत किसी भी महिला को पारिवारिक सहायता नही मिलती है, या जीवन यापन करने के सभी रास्ते बंद हो जातें है। तब ऐसी कठिन परिस्थितियों में परिवार एवं समाज में पुर्नस्थापन होने के लिए विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी पीडित महिला की आत्म निर्भरता को बढावा देने के लिए तथा स्वयं के साथ-साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण कल्याण योजना द्वारा महिलाओं को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड दिया जाता है।
मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य आपात स्थिति में महिलाओं की सहायता करना, पीडित महिला को पुर्नस्थापित करना, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिला का समाजिक-आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर बढ़ाना तथा विपत्तिग्रस्त, पीड़ित,असहाय, निराश्रित महिलाओं को आत्म निर्भर बनाते हुए समाज की मुख्य धारा में पुर्न स्थापित करना है।
इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण कल्याण योजना के तहत ऐसी विपत्ति ग्रस्त महिलाएं जिनके परिवार में कोई न हो, बलात्कार पीड़ित महिला एवं बालिका, ऐसिडविक्टिम/दहेज प्रताड़ित/अग्नि पीड़ित, कुआरी माताएं या सामाजिक कुप्रथा की शिकार महिलाएं, जेल से रिहा महिलाएं, परित्यकता तथा तलाकशुदा महिला, आश्रय गृह/बालिका गृह/अनुरक्षरण गृह में निवासरत बालिका/महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड दिया जाता है।
पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम